भिलाई। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी से फेसबुक पर दोस्ती की और घर मिलने के बहाने युवती से दुष्कर्म किया। लड़की के गर्भवती होने पर परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 वर्षीय आरोपी मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सरिदा दास की अदालत ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर है और सामाजिक व मानवीय पहलुओं को देखते हुए अत्यंत शर्मनाक भी है।

इस परिस्थिति में अभियुक्त के प्रति नरम रुख अपनाना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने इस मामले में पीड़ित किशोरी के पुनर्वास के लिए शासन से चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की। लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सरिता दास की अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिया है।

न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 376 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी को पुलिस ने 25 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, तब से वह जेल में ही बंद है।

बताते चलें कि जनवरी 2018 में लड़की की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां पता चला कि वह गर्भवती है। परिजनों के पूछने पर किशोरी ने बताया कि दो माह पहले सहेली के साथ अपने फेसबुक मित्र मधुसूदन नायक से मिलने उसके घर गई थी। वहां सेम ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद परिजनो ने 23 जनवरी 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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