रायपुर। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। तहसील रायपुर में अब तक 1437 परिजनों को अनुग्रह राशि दिया जा चुका है। कोरोना से जान गंवाने वाले जिन लोगों के परिजनों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा रहा है और फार्म जमा करवाया जा रहा है।

हालांकि, बहुत से व्यक्तियों का मोबाइल नंबर नहीं है या नंबर गलत या अपूर्ण है एवं पता भी सही नहीं है। इसके कारण उनसे संपर्क नहीं हो रहा। ऐसे व्यक्तियों की सूची तहसील कार्यालय नगर निगम रायपुर एवं सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा किया जा रहा है। इसके साथ ही एनआइसी की वेबसाइट में भी अपलोड किया जा रहा है। इससे नाम देखकर मृतकों के परिजन मुआवजे के लिए संपर्क कर सकते हैं।

ऐसे सभी परिजन जिसके यहां किसी भी परिवार के सदस्य की मौत कोविड-19 से हुई है, वे अपने निवास स्थल के हल्का पटवारी अथवा तहसील कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते हैं। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रारूप हल्का पटवारी एवं तहसील में उपलब्ध करा दिए गए हैं।

पूर्व में कुछ परिजनों ने सीएमएचओ कार्यालय कलेक्टोरेट या अन्य किसी भी स्थान पर अगर अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र जमा किया है। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन, कोविड-19 से मृत्यु होने के संबंध में दस्तावेज रिपोर्ट, आवेदक एवं मृतक का आधार कार्ड, खाता क्रमांक के लिए बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, सहमति पत्र और शपथ पूर्वक बयान अन्य किसी प्रकार की जानकारियां सहायता के लिए अपने हल्का पटवारी तहसील में कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते हैं।

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