रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर और एसपी को इस बाबत निर्देश दिये  गए हैं। सरकार ने अपने निर्देश में कहा  है कि जिन जिलों में पॉजेटिविटी रेट 4 फीसद से ज्यादा है, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। यह नाईट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा।

प्रदेश में अभी सिर्फ दो ही जिले हैं जो चार या उसके करीब पाजीटिविटी रेट है। रायपुर में पॉजेटिविटी रेट 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है, जबकि दुर्ग का पॉजेटिविटी रेट 4 के आसपास है। लिहाजा रायपुर में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी हो सकता है। वहीं दुर्ग में भी कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।

चार फीसद  से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट वाले जिले मसलन रायपुर में स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पुल और अन्य सार्वजनिक जगहों को प्रतिबंधित किया गया है। बतादें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा करते हुए कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए है।

वहीं अन्य जिलों की की बात करें तो रैली, भीड़, बड़े आयोजन जिसमें समाजिक, सां हत ुव स्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खेलकूद के आयोजन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गयाहै कि वो निजी अस्पताल संचालक, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें।

वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स, मॉल संचालकों, होलेसेलर, सिनेमा व थियेटर मालिक, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये। वहीं आरटीपीसीआर  टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गयेहैं।

रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गयेहैं। मास्क अब बाजार, दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

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