रायपुर। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर की पूरी आशंका है। आज के आंकड़े बता रहे हैं कि कितनी तेजी से कोरोना फिर वापस आ रहा है। मंगलवार को तीन संक्रमितों की जान चली गई। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त रवैया अपनाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह से भीड़ पर नजर रखने कहा है।

सीएम ने कहा है कि ऐसे जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। इसके बाद सभी जिले के कलेक्टर एक्शन मूड पर आ गए हैं। एक के बाद एक लगातार 9 जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसमें महासमुंद, मुंगेली, कवर्धा, कांकेर, कोरिया, बालोद, रायगढ़ और बलौदाबाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है।

महासमुंद में 8 बिन्दुओं पर आदेश
कोविड केस में बढोत्तरी को देखते हुए महासमुंद में कलेक्टर ने 8 बिन्दुओं पर आदेश जारी किया है। धार्मिक एवं खेल-कूद, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि से वृहत आयोजनों व जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है।

मुंगेली में जुलूस, सभा पर प्रतिबंध
मुंगेली जिले में जुलूस, सभा, अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वैवाहिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम में सशर्त छूट मिलेगी. कोरोना के फैलाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कलेक्टर अजीत वसन्त ने आदेश जारी किया है। अगले आदेश तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

कवर्धा जिले में एक तिहाई लोगों को ही अनुमति
कवर्धा जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है। जिले में धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल धार्मिक कार्यक्रम पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिए हैं। सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल, हॉटल रेस्टोरेंट में एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले में कोरोना के 16 एक्टिव मरीज हैं।

धमतरी जिले में सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध
धमतरी जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पीएस एल्मा ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

कांकेर जिले में धारा 144 लागू
कांकेर जिले में धारा 144 लागू की गई है. यहां चल रहे वार्षिक मेले को प्रशासन ने बंद करा दिया है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 4 दिवसीय मेले को बंद करा दिया है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. 33% क्षमता के साथ होटल-रेस्टोरेंट संचालित होंगे। साथ ही सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर में भी 33% क्षमता होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश जारी किया है।

कोरिया में सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आयोजन प्रतिबंध
कोरिया में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देख कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जिले में सभी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

बालोद- सीमाओं और रेलवे स्टेशनों पर रेंडम कोरोना जांच
बालोद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। धार्मिक, संस्कृतिक, सामाजिक आयोजन, रैली सहित वृहद आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट में एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। जिले की सीमाओं और रेलवे स्टेशनों पर रेंडम कोरोना जांच होगी।

रायगढ़ में धारा 144 लागू
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने आज पत्रकार वार्ता ली। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 4% से अधिक पॉजिटिव दर होने पर निर्देशित किया है। जिला स्तर पर पाबंदी और नाइट कर्फ्यू लगा है। यहां भी धारा 144 लागू कर दी गई है।

बलौदाबाजार में शादी के लिए अनुमति लेनी होगी
बलौदाबाजार में ओमिक्रान के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एहतियातिक तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर सुनील जैन ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दी गई है। शादी के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बाजारों में भीड़भाड़ वाले इलाकों मे मास्क सेनेटाइजर उपयोग करना अनिवार्य है।

प्रदेश में 1059 नए केस आए, वहीं 3 लोगों की मौत
बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते ग्राफ और ओमिक्रोन वेरिएंट के खतरे के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सरकार ने नई पाबंदियों का एलान किया है। छत्तीसगढ़ सीएमओ ने गाइड लाइंन जारी करते हुए कहा है कि हर ज़िले में जुलूस, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 1059 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेंटर ने कोरोना बुलेटिन जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आज 35 हजार 705 सैम्पलों की जांच हुई. जांच में से 1059 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

पॉजिटिविटी दर 2.97 प्रतिशत
प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 2.97 प्रतिशत है। कोरोना वायरस से आज तीन लोगों ने दम तोड़ दिया है. इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार सख्त रूख अपना रहा है, ताकि कोरोना पर ब्रेक लगाया जा सके।

ये है जिलेवार संक्रमितों के आंकड़े
प्रदेश के 3 जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। 12 जिले में 01 से 10 के मध्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में आज 04 जनवरी को 03 जिलों बेमेतरा, कोण्डागांव एवं नारायणपुर में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। दंतेवाड़ा से 01, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर एवं कांकेर से 02-02, बालोद एवं गरियाबंद से 03-03, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 04, धमतरी एवं मुंगेली से 05-05, कबीरधाम एवं महासमुंद से 07-07 कोरोना संक्रमित पाए गए।

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