बलरामपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे कोई शहर अब अछूता नहीं रह गया है। इस बीच, अब संक्रमण को रोकने के लिए अब बलरामपुर-रामानुजगंज में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां के कलेक्टर कुन्दन कुमार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। इसके तहत जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ व कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा।

नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि इसे अवधि में थोक माल, वेयरहाउस, कार्गाे, फल-सब्जी लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगी।

साथ ही जिला एवं ब्लाक मुख्यालय के समस्त सप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

गाइडलाइन का पालन करना जरूरी
कोविड नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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