रायपुर। राजधानी के सकरी ग्राउंड में कचरा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नए सिरे से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिसे गुरुवार 20 जनवरी को पेश किया जाना था। रायपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सुनवाई टाल दी गई।

अब तीन सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। नगर निगम ने रायपुर शहर से निकलने वाले करीब 500 टन कचरे को पर्यावरण संरक्षण मंडल की मनाही के बाद भी सकरी स्थित ग्राउंड में डंप करना शुरू कर दिया था। इसके विरोध में रायपुर निवासी व्यासमुनी द्विवेदी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

इसकी सुनवाई करते हुए पिछली बार हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को पर्यावरण संरक्षण मंडल को निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए आदेशित किया था। साथ ही नगर निगम को आदेशित किया था कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 का पूर्ण पालन किया जाए। उसके बावजूद भी निगम ने एक भी नियम का पालन नहीं किया।

याचिकाकर्ता क्षेत्र के सरपंच टीआर सिन्हा, नेमीचंद धीवर और विजय साहू ने कोर्ट में कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर यह बताया था कि इकट्ठे किए गए कचरे से निकलने वाले गंदे पानी से पास में ही तालाब बन गया है। 4 जनवरी 2022 को इस मामले में चीफ जस्टिस की युगलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निगम ने कहा कि हमने सकरी ग्राउंड को काफी साफ कर दिया है।

जो कुछ कचरा बचा है उसे भी साफ कर दिया जाएगा। इसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया और हाई कोर्ट बताया कि सकरी ग्राउंड के हालात अभी भी वैसे ही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम से नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने को कहा था। गुरुवार 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान पता चला कि नगर निगम अधिकारियों ने शपथ पत्र पेश नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी।