भिलाई। दुर्ग जिला सहित छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गुरुवार को कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आगामी आदेश तक जिले में रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस सेवा को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। नगर निगम एवं अन्य निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे 11:00 बजे के बाद भी बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।

दुर्ग जिले में सभी प्रकार के जुलूस, धरना, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मंडई मेला आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 33 फ़ीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। विवाह व अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति निर्मित होती है तो इसके लिए 1 दिन पहले निकटतम थाना व  जोन कार्यालय को लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

बता दें कि दुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में बेताहाशा वृद्धि हुई है। रायपुर, बिलासपुर व रायगढ़ के बाद दुर्ग जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। रायपुर, बिलासपुर व रायगढ़ जिलों में स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश पहले ही हो चुका है। वहीं गुरुवार को दुर्ग कलेक्टोरेट में इस संबंध में आम लोगों का सुझाव लिया गया और उसके बाद देर शाम को आदेश जारी कर नई पाबंदियों को लागू कर दिया गया है।

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