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बिलासपुर। राज्य के नगर सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत जो होने वाली है। जस्टिस पी सेम कोशी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को चार महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के लिए आदेश दिया है।

बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में नगर सैनियों को कम भत्ते से परिवार चलाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कम ड्यूटी भत्ते से परेशान नगर सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है।

मामले में बालोद निवासी डोमन लाल चंद्राकर, सुरेंद्र कुमार देशमुख, कबीरधाम निवासी राजू बघेल और संजय कुमार ध्रुवे ने राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने की बात कही थी।

केस में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दलील को तर्कसंगत पाते हुए जस्टिस ने चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया।

बता दें कि नगर सैनिकों के वेतन को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। उनकी सर्विस का रुल और नियम कायदे पुलिस विभाग की तरह है। भर्ती का सिस्टम भी लगभग पुलिस की ही तरह है। थानों में नगर सैनिक पुलिस जवानों की तरह ही सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद सिपाहियों और नगर सैनिकों के वेतन में बड़ा अंतर है। इस विरोधाभाश की वजह से नगर सैनिकों ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया था।

ऐसे होती है होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया
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