नई दिल्ली। बढ़ते सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए सरकार ट्रैफिक नियमों को सख्त कर ही है। टैफिक पुलिस भी लगातार हाइटेक होकर नियमों का सख्त से पालन करवाने की कोशिश में लगी हुई है। मकसद है कि हर साल देश में एक लाख से ज्यादा सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काट दिया जाता है।



साथ ही नियमानुसार कई मामलों में ऐसे लोगों को जेल भेजने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते उन्हें चालान का सामना करना पड़ता है। अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है, तो ज्यादा देर न करें। जल्द से जल्द उसे भर दें, वर्ना बाद में बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।

कोर्ट के लगाने होंगे चक्कर
आजकल तो ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटकर घर भेज देती है। ऐसे में पहली स्थित यह है कि आपका चालान पुलिस द्वारा कोर्ट में भेजा दिया जाएगा। चालान लंबे समय से लंबित होने की स्थिति में कोर्ट समन जारी करता है, जो उस व्यक्ति के पते पर पहुंच जाता है जिसका चालान काटा गया है। यहां कोर्ट कई मामलों में जुर्माना भी बढ़ा देती है। ऐसे में आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है।

आरसी लॉक हो जाता है
चालान लंबित होने की स्थिति में वाहन का आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र) लॉक हो जाता है। अब अगर आप किसी और को अपना वाहन बेचना चाहते हैं, तो यह नहीं कर पाएंगे। दरअसल, इसके लिए आपको आरसी ट्रांसफर करनी होगी, जो कि लंबित चालान भर नहीं जाने तक लंबित रहेगी।