रायपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को  सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सरकार ने जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत आदेश को चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ की सरकार की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पक्ष के वकील को फटकार भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जीपी सिंह की जमानत के खिलाफ लगी छत्तीसगढ़ सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस बीआर गवई और हीमा कोहली ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने व उसे ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बीते 12 मई को मिली थी जीपी सिंह को जमानत
बता दें आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित IPS जीपी सिंह की जमानत याचिका पर 12 मई को फैसला हुआ था। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत दी थी। इसके साथ ही उन्हें रायपुर से बाहर रहने व मीडिया से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करने की शर्त रखी थी। इसके अलावा जीपी सिंह को गवाहों से संपर्क करने की भी मनाही थी।

इधर राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा था कि जीपी सिंह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहोतगी ने कहा कि जीपी सिंह उच्च पद के अधिकारी हैं। वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए उनकी जमानत को खारिज किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।