सीआईएनए डेस्क। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही इसे लिंक करा लें। अगर आप 30 जून या उससे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते हैं, तो आपको 500 रुपए लेट फीस के तौर पर चुकाने होंगे। अगर आप 30 जून के बाद लिंक करते हैं, तो आपको 1000 रुपए लेट फीस के तौर पर देने होंगे।

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी है। आप आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। विलंब शुल्क 30 जून 2022 तक 500 रुपए जमा करना होगा और इसके बाद 1 जुलाई से विलंब शुल्क 1000 रुपए लगेगा।

निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड 

यदि आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में दस हजार रुपए की राशि का भुगतान करेगा।

इस तरह आप खुद आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं 

  1. आधार को पैन से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. साइट पर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा।
  3. आपको ऑप्शन में से लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  4. इसके बाद आपको यहां पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना नाम दर्ज करना होगा।
  5. तीनों विवरण भरने के बाद, आपके पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  6. ओटीपी डालने के बाद Validate पर क्लिक करके जुर्माना भरना होगा, आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।