Cina News Desk। हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के सभी जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जजों को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवरा को कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीन जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि डीजी और आईजी को विधान सौधा थाने में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी देने की बात कही है।

दरअसल, तमिलनाडु के मदुरै में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु तौहीद जमात के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह ने कहा था कि गलत फैसला देने वाले जज को मार दिया जाना चाहिए। जज को परोक्ष रूप से धमकी देते हुए वीडियो में कहा गया है कि हमारे समाज में कुछ लोग भावनाओं के बहकावे में आ जाते हैं। वीडियो में आगे कहा गया है कि अगर इन जजों के साथ कुछ भी गलत होता है, तो वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

गौरतलब है कि इस साल जनवरी में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। मामला तब तूल पकड़ने लगा था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद इन छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस पर कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज कर दी और अपने फैसले में कहा कि हिजाब कभी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं रहा है। छात्रों को स्कूल और कॉलेज में वर्दी पहननी चाहिए और हिजाब पहनना इस्लाम में भी अनिवार्य नहीं है।