नईदिल्ली। नीटी-पीजी काउंसिलिंग को सुप्रीम पोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है।

नीट-पीजी काउंसिलिंग 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अगली सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा।

पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने NEET PG और UG में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे और 3 मार्च, 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

By admin