रायपुर। सरकारी दफ्तरों में फिजुल खर्ची पर लगाम लगाने राज्य सरकार ने बुधवार को बड़ा आदेश जारी किया है। 28 फरवरी के बाद सभी सरकारी दफ्तर व विभागीय कार्यालयों में किसी भी सामान की खरीदी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस सबंध में आज राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में संतुलन बनाने यह निर्णय लिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागों में वर्ष 2021-2022 के बजट में दी गई राशि से 28 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं की जा सकेगी। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष तथा समस्त कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वित्त विभाग ने इस आदेश में कुछ ऐसे कार्यो को छूट दी गई है जो आवश्यक हैं।

लेनी होगी अनुमति

वित्त विभाग द्वारा कहा गया है कि 28 फरवरी के बाद यदि किसी सामान की खरीदी आवश्यक होगी तो उसके लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि अक्सर देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट मे मिली राशि का उपयोग करने के लिए जरूरत न होने पर भी सामान खरीद लिया जाता है। इसके कारण सरकारी खजाने पर असर पड़ता है।

इन पर लागू नहीं होगा आदेश

वित्त विभाग द्वारा कुछ मदों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे जाने वाले सामान पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी प्रकार निर्माण विभागों से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसके अलावा जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रुपए 5,000 तक के देयक तथा 5 हजार रुपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।