रायपुर। प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर नियमों में बदलावा किया गया है। प्रदेश सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब जिस किसी शिक्षक को अपना ट्रांसफर करना हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार स्वैक्षिक स्तानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को ब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्थानांतरण अब एनआईसी द्वारा बनाए गए वेबसाईट https://shiksha.cg.nic.in/TeacherEst के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों  को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके बिना किसी भी प्रकार का स्तानांतरण नहीं किया जाएगा।

बिना ऑनलाइन आवेदन के मान्य नहीं

शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि बिना ऑनलाइन आवेदन के स्तानांतरण की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वैच्छिक स्तानांतरण चाहने वाला शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बाद यदि चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके कागज पर भी प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन किए बिना केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थानांतरण की एण्ट्री एनआईसी की वेबसाईट

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण की एण्ट्री संचालनालय लोकशिक्षण द्वारा एनआईसी की वेबसाईट पर की जाएगी तथा उससे निकाले गए प्रिंट को ही फाईल पर लगाकर भेजा जाएगा। बिना वेबसाईट में एण्ट्री किए कोई प्रशासनिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी एनआईसी के वेबसाईट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों के कार्य मुक्ति और नए स्थान पर ज्वाईनिंग भी एनआईसी की वेबसाईट के माध्यम से ही की जाएगी।