सीना डेस्क। कर्नाटक के कॉलेज से कोर्ट तक पहुंचे हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि हिजाब मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपनी दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय आने पर मामले को देखेंगे।

बता दे कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुए सुनवाई के दौरान हिजाब विवाद पर अपना निर्णय दिया था। तीन जजों के पीठ ने यह आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक स्कूल व कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई जाती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक शांति कायम करना बेहद जरूरी है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं यह हम देखेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। इधर हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मस्जिद मदारी और वक्त इंस्टिट्यूशन के डॉ जे हल्ली फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की सुनवाई करने से इनकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सही वक्त आने पर ही इस मामले को देखेंगे।इससे पहले हिजाब विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वकील कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट से केस को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इंकार किया कि फिलहाल इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर कोई निर्णय ले ले उसके बाद हम देंखेंगे।

बता दें हिजाब को लेकर यह पूरा विवाद कर्नाटक के उडुप्पी शहर में शुरू हुआ। यहां के कॉलेज ने हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास रूम में एंट्री नहीं दी। इसके बाद यहां बवाल शुरू हुआ। इस मामले में छात्राओं ने हाई कोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की है। छात्राओं की मांग है कि हिजाब के साथ उन्हें क्लासरूम में बैठने की अनुमति दी जाए। इस्लाम में हिजाब पहनना उनके धर्म से जुड़ा मामला है इसलिए इसकी अनुमति मांगी गई।