सीना, डेस्क। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को रांची स्थित सीबीआई की कोर्ट ने तीन साल की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद अब झांरखंड के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक को अब जेल जाना होगा। यही नहीं केस सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है।

बंधु तिर्की रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन पर यह आरोप है कि मार्च, 2005 से जून 2009  के दौरान तत्कालीन मंत्री बन्धु तिर्की ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।बंधु तिर्की इस बीच झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में लगभग 23 महीने तक मंत्री रहे थे। मंत्री रहते हुए उनपर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा।

इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। केस में सीबीआई की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गई। इसके कुछ महीने बाद सीबीआई ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जिसमें बताया गया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी नहीं कि उनके विरुद्ध मुकदमा चले।

कोर्ट के सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए मामले में नोटिस जारी किया था। कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा चला। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 7 लाख 22 हजार 167 रुपए की गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने के मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बन्धु तिर्की को तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विधायक ने कहा, फैसले सही नहीं, हाईकोर्ट जाएंगे
सीबीआई कोर्ट से सजा होने के बाद कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का लिखित बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे। करूंगा। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के फैसले पर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं लेकिन इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार है इसलिए जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।