सीना डेस्क। नए वित्तीय वर्ष में कई बदलावा होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगी। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होगा इसके साथ ही सरकार पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। यही नहीं नया मकान लेने वालों की टैक्स छूट में भ्ज्ञी बदलाव किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। एक अप्रैल से पीएफ खाते को दो भागों में बांटा जा सकता है। नए बदलाव के बाद पीएफ खातों पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा जीएसटी ई-चालान को लेकर भी बदलावा किए गए हैं।

एक अप्रैल से होने वाले बदलाव
  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया।
  • म्यूचुअल फंड में 31 मार्च से चेक-डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान सुविधा बंद हो जाएगी। अब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यूपीआई या नेटबैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा।
  • डाकघर की योजना पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और टर्म डिपॉजिट खाते पर मिलने वाला ब्याज सीधे खाते में आएगा। एक अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा।
  • पहली बार मकान खरीदने वालों को एक अप्रैल से 80 ईईए का लाभ नहीं मिलेगा। बजट-2021 में इस धारा के तहत टैक्स छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल से यह सुविधा नहीं मिलेगी।
  • एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी बदल सकते हैं। सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचेगा, उसकी बिक्री का एक फीसदी टीडीएस कटेगा।
  • एक्सिस बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। बैंक ने निशुल्क नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार बार या 1.5 लाख रुपए कर दिया है।
  • पीएनबी 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) नियम लागू कर रहा है। इसके तहत 10 लाख और इससे अधिक राशि के चेक के लिए सत्यापन जरूरी होगा।