रायपुर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सभी जिलों में धान की खरीदी चल रही है। गल्ला व्यापारी गांव में किसानों से संपर्क करते हुए धान की खरीदी कर रहे हैं जबकि धान रखने और बेचने का लाइसेंस दुकानदार को लेना होता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और न ही खरीददार किसान से विक्रय पत्र कृषि उपज मंडी से तैयार करा रहे हैं।

कांकेर जिला कलेक्टर को इस मामले की कई शिकायतें मिलीं। जिसके बाद ऐसे गल्ला व्यापारियों के यहां राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध भंडारित धान को जब्त कर रही है और गल्ला व्यापारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। एसडीएम कांकेर डॉ. कल्पना धु्रव के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा चार व्यापारियों से 125.6 क्विंटल धान जब्त कर मंडी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए डॉ. कल्पना धु्रव ने बताया कि स्टॉक का मिलान नहीं होने के कारण बेवरती के व्यापारी से 26 क्विंटल, फुटकर लायसेंस नवीनीकरण के बिना धान खरीदे जाने पर सारवण्डी के व्यापारी से 24 क्विंटल, स्टॉक मिलान नहीं होने के कारण पुसवाड़ा के व्यापारी से 72.40 क्विंटल और स्टॉक पंजी नहीं होने के कारण ठेलकाबोड़ के व्यापारी से 3.20 क्विंटल धान की जप्ती की गई।

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