बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमन के मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। 11 जनवरी से एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 11 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहेगी। उसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अगला निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते कोरोनावायरस मन को देखते हुए हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है।

जारी गाइडलाइन के अनुसार हाई कोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने वकीलों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। अत्याधिक आवश्यक होने पर ही वकीलों को निर्धारित संख्या में हाईकोर्ट प्रवेश दिया जाएगा। वहीं निचली अदालतों में भी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अलग से गाइडलाइन जारी की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सुनवाई के लिए अलग-अलग बेंच निर्धारित किया जाएगा। हाई कोर्ट परिसर में है काउंटर के माध्यम से नई याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी। यही नहीं मामलों की सूची भी संबंधित बेंच द्वारा ही तय की जाएगी।

हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं से भी अपील करते हुए कहा है कि याचिका लगाने और उनकी कोई सुनवाई होने पर ही कोर्ट में प्रवेश करें। अन्यथा कोर्ट परिसर में आने से बचें। इसके अलावा लेबर कोर्ट में पक्षकारों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान पक्षकार के वकील को ही प्रवेश दिया जाएगा। यही नहीं नई गाइडलाइन यह भी स्पष्ट किया जाए गया है कि हाईकोर्ट से संबंधित कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर हाई कोर्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि हाईकोर्ट में प्रवेश करने वाले लोग बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे। वहीं हाईकोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की संपूर्ण व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।

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