भिलाई। स्कूल कॉलेजों में शुरू हुई परीक्षाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नया आदेश जारी किया है। यह आदेश शहर में बजने वाले डीजे, धुमाल, लाउडस्पीकर आदि को लेकर जारी किया गया है। पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब हो रहे हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दे सकते हैं पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उनका सामान जब्त करेगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों में परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट के निर्देश व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के तहत किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है। विशेषकर पढ़ाई के दौरान इस लाउडस्पीकर डीजे व अन्य साउंड सिस्टम बजाना प्रतिबंधित है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूल कॉलेजों में परीक्षाओं को देखते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम को बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक त्योहार समारोह व शादी जैसे कार्यक्रमों में इसके लिए आवश्यक होने पर प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

तो कर सकते हैं शिकायत

एग्जाम सीजन में यदि छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है घर के आसपास कोई लाउडस्पीकर या डीजे बजा रहा है तो इसे लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है। शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी संबंधित व्यक्तियों के साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से रोक रहेगी।