Cina News Desk। Aadhaar-Pan Link करने के लिए केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय कर दी है। अब आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे। साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। पैन कार्ड को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

बढ़ चुकी है तारीख
इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आधार को पैन लिंक की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की थी। बाद में कोरोना काल की वजह से इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। ऐसे में इस बार आधार से पैन लिंक की डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है।

ऐसे पता करें कि आधार से पैन है लिंक है या नहीं
यदि आपको यह पता नहीं है कि आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो आप 567678 या फिर 56161 पर 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का अकाउंट नंबर मैसेज करें। इससे पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं? अगर आप का आधार पैन से लिंक है, तो मैसेज आएगा कि आधार पहले से पैन से लिंक है।

ऐसे करें आधार से पैन को लिंक
– पहली बार www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करने पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– इसके बाद आपको पैन डिटेल दर्ज करनी होगी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा।
– अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
– इसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना करना होगा।
– इनकम टैक्स के बॉटम पेज पर आपको आधार से पैन लिंक का ऑप्शन मिलेगा।
– आधार-पैन लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा।
– इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड नाम दर्ज करना होगा।
– फिर आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।