रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार ने मास्क अनिवाय किया था। अब जब संक्रमण की रफ्तार थम गई है तो सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

बता दें कोरोना संक्रमण के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था। अब सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (held in abeyance) कर दिया है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विगत 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।

कोविड संक्रमण के कारण किया गया था मास्क अनिवार्य
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण 25 मार्च 2021 को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सबंध में आदेश जारी किया था। लगातार कोविड के बढ़ते प्रभाव के बाद भी लोग मास्क के प्रति जागरुक नहीं हो रहे थे। इसे देखते हुए मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। सरकार के आदेश के बाद सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य हुआ जो आज दिनांक तक जारी रहा।

अब मास्क से मिलेगा छुटकारा
मास्क की अनिवार्यता ने लोगोंं का जीने का तरीका ही बदल दिया था। अब लोगों को मास्क से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना समाप्त किया है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने संबंधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाता है। हालांकि कारोना से बचाव के लिए मास्क एक हथियार है। विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर अपने समझ से मास्क लगाएं और संक्रमण से बचे।