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रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में निकाली गई 14580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) का दो पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है। वहीं मामले पर शासन से जवाब मांगा है|

विकास कुमार और प्रतिमा ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई| जहां बताया गया कि 9 मार्च 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14580 पद व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था|

मामले के अनुसार इस पर याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दिया। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता को मार्च 2022 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया|

अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए 2 पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचनालय, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगाव और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है|

पदोन्नति पर स्टे पर रोक, अगली सुनवाई 10 मई को
इधर शिक्षा विभाग के एक और मामले पर सुनवाई में पदोन्नति की बाट जोह रहे हजारों शिक्षकों को आज फिर निराशा हाथ लगी है। पदोन्नति मे़ं लगी रोक पर सुनवाई के 6 मामले मे़ं 5 पर सरकार ने जवाब दे दिया था। बाकी एक मामले पर अब भी जवाब नहीं दे पाए।

जवाब दाखिल नहीं करने के कारण मामले की सुनवाई 10 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा पदोन्नति के मामले मे़ं दूसरी बार जवाब दाखिल नही करने के चलते सुनवाई आगे बढ़ाई गई। बता दें कि लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होने से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए शिक्षकों ने कोर्ट की शरण ली है।