भिलाई। बीएसपी में बीते दिनों लगातार हुए हादसों के बाद प्रबंधन बैकफुट पर है। संयंत्र के भीतर काम करने वाले ठेका श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर बीएसपी प्रबंधन सवालों के घेरे में है। इस बीच प्रबंधन ने प्लांट के भीतर काम करने वाले ठेका श्रमिकों व व नियमित कर्मचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस सेफ्टी रूल्स जारी किए हैं। बीएसपी द्वारा करीब 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है।

बता दें जून की शुरुआत से अब तक भिलाई इस्पात संयंत्र में तीन हादसे हो गए हैं। इनमें से तो एक हादसा ऐसा था जिसमें एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। वहीं अन्य हादसों में कई कर्मी झुलस गए। इसके बाद यूनियन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने बीएसपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। सुरक्षा उपायों में लापरवाही को लेकर बीएसपी के अधिकारी निशाने पर आ गए। इस मामले में बीएसपी ने अपने एक अधिकारी पर भी कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। अब प्रबंधन द्वारा सेफ्टी रूल्स जारी किया गया है।

जाने क्या हैं बीएसपी के दिशा निर्देश
भिलाई इस्पात संयंत्र के संगठन एवं पद्धतियां विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से उपकरण पर बिना आइसोलेशन के कार्य ना करवाया जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा उपाय के ऊंचाई पर कार्य ना करवाया जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना गार्ड कवर के चालू मशीन या उसके आसपास कार्य ना करवाया जाए। किसी भी व्यक्ति को अकेले सीमित स्थान में कार्य ना करवाया जाए।  वाहन चलाते समय या सीढ़ी चढ़ते उतरते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा दुपहिया वाहन चलाते समय क्रैश हेलमेट का उपयोग करें। संयंत्र के भीतर वाहन प्रबंधन द्वारा निर्धारित गति पर ही चलाएं।

BSP sefty rools